यूरोपीय संघ की अदालत का बड़ा फैसला: उड़ान रद्द होने पर एयरलाइंस को बिचौलियों का पूरा शुल्क वापस करना होगा
द्वारा संपादित: Tatyana Hurynovich
जनवरी 2026 के मध्य में, यूरोपीय संघ के न्यायालय (CJEU) ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो हवाई यात्रियों के अधिकारों को काफी मजबूत करता है। इस नए आदेश के अनुसार, यदि कोई एयरलाइन अपनी उड़ान रद्द करती है, तो वह यात्रियों को टिकट की पूरी कीमत वापस करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसमें न केवल मूल किराया शामिल है, बल्कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों जैसे तीसरे पक्ष के बिचौलियों को भुगतान किए गए सभी कमीशन और सेवा शुल्क भी शामिल हैं। यह फैसला यूरोपीय विमानन क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को समाप्त करता है और उपभोक्ता संरक्षण के एक नए युग की शुरुआत करता है।
यह न्यायिक आदेश उन सभी एयरलाइनों पर लागू होता है जो यूरोपीय संघ के विनियमन (Regulation) 261/2004 के दायरे में आती हैं। इनमें लुफ्थांसा (Lufthansa), एयर फ्रांस (Air France), केएलएम (KLM), कतर एयरवेज (Qatar Airways), एमिरेट्स (Emirates) और अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई एयरलाइन टिकट बेचने के लिए किसी मध्यस्थ का उपयोग करती है, तो उस एजेंसी द्वारा लिया गया शुल्क टिकट की कुल कीमत का एक अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। इसलिए, इसे एक 'अपरिहार्य' घटक के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे उड़ान रद्द होने की स्थिति में पूरी तरह से वापस किया जाना आवश्यक है।
इस निर्णय का व्यावहारिक प्रभाव तत्काल देखा जा रहा है, विशेष रूप से हाल के दिनों में हवाई यात्रा में आई भारी बाधाओं के बीच। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य देश इन नियामक उपायों को कड़ाई से लागू कर रहे हैं। इस बदलाव की प्रासंगिकता जनवरी 2026 के मध्य की घटनाओं से और बढ़ जाती है, जब भीषण सर्दियों के मौसम के कारण 14 यूरोपीय देशों में 3,700 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं और 400 उड़ानें रद्द कर दी गईं। नए नियमों का उद्देश्य ऐसी स्थितियों के बाद मुआवजे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बनाना है।
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू तीसरे पक्ष के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्कों की जिम्मेदारी से संबंधित है। जनवरी 2026 के इस नए आदेश ने उस पुरानी सीमा को हटा दिया है, जिसके तहत एयरलाइंस को रिफंड देने के लिए एजेंसी के सटीक कमीशन की जानकारी होना जरूरी था। अब, यदि किसी एयरलाइन ने किसी एजेंट को टिकट बेचने का अधिकार दिया है, तो रिफंड के लिए सटीक राशि का पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य शर्त नहीं है। यह यात्रियों के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि यह एयरलाइंस को बिक्री चैनल की परवाह किए बिना सेवा में व्यवधान के लिए पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करता है।
11 फरवरी 2004 को अपनाया गया यूरोपीय संघ विनियमन 261/2004, बोर्डिंग से इनकार, रद्दीकरण या लंबी देरी के मामलों में यात्रियों के अधिकारों को नियंत्रित करता है। अदालत की यह ताज़ा व्याख्या इस कानून के सुरक्षात्मक दायरे को काफी विस्तार देती है। यात्रियों को अब यह सलाह दी जाती है कि वे उड़ान रद्द होने की स्थिति में अपने रिफंड की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें बिचौलियों को दिए गए सभी शुल्क शामिल हैं, न कि केवल हवाई यात्रा की मूल लागत। यूरोपीय कानूनी प्रणाली आधुनिक बुकिंग बाजार की जटिल संरचना में यात्रियों को सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।
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स्रोतों
Travel And Tour World
Avio Space
Eunews
CN
News from Malaysia
Bernama
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