यूरोपीय संघ कार्यस्थल में एल्गोरिथम प्रबंधन पर नए नियमों का प्रस्ताव करता है
द्वारा संपादित: Tatyana Hurynovich
यूरोपीय संसद की रोजगार और सामाजिक मामलों की समिति ने कार्यस्थल में एल्गोरिथम प्रबंधन पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियामक कदम का संकेत देती है। यह प्रस्तावित निर्देश, जो दिसंबर 2025 में समिति में मतदान के लिए जाएगा, स्वचालित प्रणालियों, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शामिल है, के उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये प्रणालियाँ कर्मचारियों की निगरानी, मूल्यांकन या उनके बारे में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पहल मौजूदा यूरोपीय संघ के कानूनों, जैसे कि GDPR और AI अधिनियम, में उन अंतरालों को भरने के लिए डिज़ाइन की गई है जो विशेष रूप से कार्यस्थल में एल्गोरिथम प्रबंधन को संबोधित नहीं करते हैं। मार्च 2025 में एक आयोग अध्ययन ने मौजूदा नियमों में इन अंतरालों को उजागर किया, विशेष रूप से AI के संबंध में श्रमिकों के लिए विशिष्ट अधिकारों की कमी पर चिंता व्यक्त की।
प्रस्तावित निर्देश के मुख्य प्रावधानों में श्रमिकों को एल्गोरिथम प्रणालियों के बारे में अनिवार्य जानकारी प्रदान करना, तैनाती या अपडेट से पहले परामर्श की आवश्यकताएं और मानव निरीक्षण की अनिवार्यता शामिल है। श्रमिकों को इन प्रणालियों द्वारा लिए गए या प्रभावित निर्णयों के लिए स्पष्टीकरण का अधिकार भी होगा। इसके अतिरिक्त, निर्देश का उद्देश्य संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को प्रतिबंधित करना है, जैसे कि भावनात्मक स्थिति, न्यूरो-निगरानी और निजी बातचीत, जो श्रमिकों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल कर्मचारियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि स्व-नियोजित व्यक्ति भी इन नियमों के दायरे में आएं, जो कार्यस्थल में डिजिटल प्रबंधन के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। यदि यह मसौदा दिसंबर 2025 में रोजगार समिति में पारित हो जाता है और फिर यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो यूरोपीय आयोग से औपचारिक रूप से एक निर्देश प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा। यह कदम यूरोपीय संघ के श्रम बाजार में डिजिटल परिवर्तन को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवाचार और श्रमिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि AI अधिनियम, जो फरवरी 2025 से लागू है, पहले से ही कुछ AI प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, जैसे कि कार्यस्थल में भावनाओं की निगरानी, जो इस नए प्रस्तावित निर्देश के साथ संरेखित है।
स्रोतों
Global Compliance News
European Parliament Committee Recommends Commission to Propose EU Directive on Algorithmic Management
European Union: Specific regulation of technological impact on the workforce ahead?
AI in the Workplace: European Parliament's Draft Report calls for stronger worker protections - but is it necessary?
Regulatory responses to algorithmic management in the EU
Algorithmic management—a codetermination challenge
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