पेरू ने 3 जुलाई, 2025 से क़तरी नागरिकों के लिए अस्थायी वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय पर्यटन को प्रोत्साहित करने और क़तर के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए किया गया है।
नए नियम, जो कि डिक्री सुप्रीम नंबर 023-2025-RE में विस्तृत हैं, क़तरी नागरिकों को एक वर्ष की अवधि में अधिकतम 183 दिनों के लिए वैध पासपोर्ट के साथ पेरू में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यह नीति 2021 के उस समझौते पर आधारित है जिसने 90 दिनों तक वीज़ा-मुक्त यात्रा की अनुमति दी थी।
यह पहल पेरू और मध्य पूर्व के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत की 'अतिथि देवो भव:' की भावना के अनुरूप, पेरू का यह कदम क़तरी पर्यटकों का स्वागत करने और दोनों देशों के बीच मित्रता को मज़बूत करने में सहायक होगा।